Kisan News: हमरे पूरे देश के किसान भाईयों को आर्थिक तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई है. इन योजनाओं का मेन मुद्दा ना सिर्फ किसानों की आर्थिक सहायता करना है, बल्कि खेती-किसानी से जुड़े कार्यों में तकनीकी और आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई जाती है. केंद्र सरकार की ऐसी ही कानून है पीएम किसान एफपीओ योजना, जिसके द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उनका कर्जा भी खतम करने की कोशिश की जा रही है. इस योजना के अंतर्गत कम से कम 11 किसानों के एक समूह (FPO/FPC) को किसानों को खेती-किसानी के साथ-साथ एग्री बिजनेस करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. इस चरह किसान आत्मनिर्भर बनते ही है, साथ ही आर्थिक संकट से राहत पाते हैं.
इस तरह मिलेंगे 15 लाख रुपये
केंद्र सरकार ने पीएम किसान एफपीओ योजना चलाई है, जिसके द्वारा कम से कम 11 किसानों को आपसी मिलन से किसान उत्पदक संगठन (Farmers Producer Organisation) बनाने के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद (15 Lakh In Account) जाती है. इससे किसानों को कृषि कार्यों के लिए बाज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि मशीनरी खरीदकर कृषि से जुड़ा बिजनेस (Agri Business Scheme) करने में आसानी हो जाती है. इस योजना की सबसे अहम शर्त यही है कि कम से कम 11 किसानों को मिलकर एक संस्था या कंपनी तैयार करनी होगी.
इन किसानों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार की हर कृषि योजना से जुड़ने के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है. पीएम किसान एफपीओ योजना (FPO Scheme) से जुड़कर एग्री बिजनेस शुरू करने और आर्थिक मदद पाने के लिए भी कुछ नियम और शर्तों को मानान होगा.
- आवेदन करने वाले किसान के पास भारत की नागरिकता हो.
- मैदानी क्षेत्र के एफपीओ में 300 और पहाड़ी क्षेत्र के एफपीओ में 100 सदस्य हों.
- किसान के पास खुद की खेती योग्य जमीन और सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स हों.
आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन योजना से जुड़ने के लिए आवेदक किसान के पास इन डाक्यूमेंट्स को होना अनिवार्य है.