PM kisan maandhan pension scheme: सेंट्रल गवर्मेंट लगातार किसानों के आर्थिक सुविधा के लिए प्रयासरत है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) के द्वारा सरकार किसानों के अकाउंट में 2000 रुपये की 3 किस्त यानी सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है. अब तक किसानों के खाते में 11 किस्त यानी 22,000 रुपये आ चुके हैं. किसानों की आर्थिक सहायता के लिए और बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने पेंशन की सुविधा ‘पीएम किसान मानधन योजना’ (PM kisan maandhan pension scheme) भी शुरुआत की है.
किसानों को मिलेगी गारंटीड पेंशन
पीएम किसान मानधन योजना के द्वारा किसानों को 60 साल के बाद पेंशन दिया जएगा. खास बात यह है कि अगर आप पीएम किसान में खाता होल्डर हैं, तो आपको किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी. आपका डायरेक्ट पंजीकरण पीएम किसान मानधन स्कीम में भी हो जाएगा. इस योजना के कई बेहतरीन फीचर और बेनिफिट्स हैं.
क्या है पीएम किसान मानधन योजpm-kisan-maandhan-pension-scheme-2000-रुपये-कना
पीएम किसान मानधन स्कीम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना के द्वारा 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है. यानी सरकार किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए इसकी शुरुआत की है. इस योजना में 18 साल से 40 साल तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है. इसके द्वारा किसान को 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है.
मानधन योजना के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
1. आधार कार्ड
2. पहचान पत्र
3. आयु प्रमाण पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
5. खेत की खसरा खतौनी
6. बैंक खाते की पासबुक
7. मोबाइल नंबर
8. पासपोर्ट साइज फोटो
फैमिली पेंशन भी मिलेगा
इस स्कीम में रजिस्टर्ड किसान को एज के हिसाब से मंथली निवेश करने पर 60 की एज के बाद मिनिमम 3000 रुपये मंथली या 36,000 रुपये सालाना गारंटीड पेंशन मिलेगी. इसके लिए किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली निवेश करना होगा. पीएम किसान मानधन में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है. अकाउंट होल्डर की मौत हो जाने पर उसके जीवनसाथी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी. फैमिली पेंशन में सिर्फ पति/पत्नी ही शामिल हैं.
PM Kisan लाभार्थी को कैसे होगा फायदा
पीएम किसान योजना के द्वारा सरकार पात्र किसानों को हर साल 2000 रुपये की 3 किस्त यानी 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. ये रकम किसान के अकाउंट में सीधा जारी की जाती है. इसके अकाउंट होल्डर अगर पेंशन स्कीम पीएम किसान मानधन में भाग लेते हैं, तो उनका पंजीकरण आसानी से हो जाएगा. साथ ही अगर किसान ये विकल्प चुनें तो पेंशन योजना में हर महीने कटने वाला कंट्रीब्यूशन भी इन्हीं 3 किस्त में मिलने वाली रकम से कट जाएगा. यानी, इसके लिए पीएम किसान अकाउंट होल्डर को जेब से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे.